Ladli Laxmi Yojana: अब सरकार लडकियों को देगी 1,43,000 रूपए, ऐसे करे आवेदन!!

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Ladli Laxmi Yojana: सरकार ने लड़कियों के लिए एक बहुत ही ख़ास योजना चलायी है जिसका नाम है Ladli Laxmi Yojana जिसके मदद से लडकियों को लाखों रूपए का लाभ दिया जायेगा |

प्रदेश में लोगो के बिच बालिका जन्म के सोच बदलने के लिए तथा उनके शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ में मदद करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल 2007 में ही कर दी थी |

इस योजना के अंतर्गत सरकार हर बालिका के लिए 1,43,000/- का आश्वासन पत्र देती हैं, और ये लाभ बालिका को समय समय पर कई भाग में दिया जाता है |

Ladli Laxmi Yojana क्या है ?

Ladli Laxmi Yojana मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाईं गयी योजना है जिसमे मध्यप्रदेश की लडकियों को सरकार 1,43,000/- का लाभ प्रदान करती है, इस योजना की शुरुआत साल 2007 से ही हुई थी |

इस योजना के तहत सामाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य को और उज्जवल बनाना तथा उनका विकास सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है |

Ladli Laxmi Yojana में कैसे करें आवेदन ?

लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए आपको मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऑफिसियल वेबसाइट (https://ladlilaxmi.mp.gov.in) पर जाना है और वहाँ आवेदन करें बटन पर क्लिक करके आवेदन करना हैं |

आवेदन करने के लिए आपके बारे में कुछ सामान्य जानकारी भरनी होगी जिसे आप सही-सही भरे |

लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ होने चाहिए और साथ में आप योजना के कुछ सामान्य प्रकरण की स्थिति में होने चाहिए |

लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ –

  1. बालिका की आईडी और परिवार की ज़रूरी आईडी.
  2. माता-पिता के साथ बालिका का फ़ोटो.
  3. फॅमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट (अगर आपकी दो बालिका है )
  4. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जो आपको अपलोड करना होगा.
  5. सभी ज़रूरी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य होनी चाहिए.

लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन हेतु सामान्य प्रकरण की स्थिति –

  1. बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके पश्च्यात होना चाहिए.
  2. बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
  3. बालिका के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए.
  4. बालिका के माता-पिता आयकर दाता नही होने चाहिए.
  5. माता-पिता की दो या दो से कम संतान होनी चाहिए.
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